-जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है।
-जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है।
-जम्मू कश्मीर की विधानसभा 6 वर्ष की होती है। जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा 5 वर्ष की होती है।
-जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नही है।
-भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नही होते हैं।
-भारत की संसद अत्यंत सिमित क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से संबंधित कानून बना सकती हैं।
-जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है तो महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इससे विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो जम्मू कश्मीर नागरिकता मिल जाएगी।
-जम्मू कश्मीर में आरटीआई लागू नही है। और सीएजी लागू नही होता। भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नही होता है।
-जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है।
-जम्मू कश्मीर में पंचायत के अधिकार नही हैं।
-जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को 16 प्रतिशत आरक्षण नही मिलता।
-जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नही खरीद सकते हैं।

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