गुटखा बेचना गैर जमानती अपराध होगा महाराष्ट्र में

मुंबई। राज्य में पाबंदी के बावजूद गुटखे की बिक्री हो रही है। पडोसी राज्यों में इस पर प्रतिबंध न होने की वजह से महाराष्ट्र में इसकी तस्करी हो रही है। राज्य पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि गुटखा जप्ती के मामले में दोषियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज किए जाए। सोमवार को विधानसभा एफडीए मंत्री गिरीश बापट ने प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी भाजपा के मंगल प्रभात लोढ़ा को दी।

    विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के वरिष्ठ विधायक मंगल प्रभात लोढा ने पूछा कि गुटखा बेचते पकड़े जाने पर क्या सरकार उन दुकानों के लाईंसेंस रद्द करेगी। इस पर मंत्री ने कहा कि गुटखा के बेचने के लिए अलग से लाईसेंस नहीं दिया जाता। किसी भी दुकान पर गुटखा बेचने के मामले पकड़े जा सकते हैं। जो दुकान गुटखा बेचते पकड़े जाएंगे उनके लाईसेंस रद्द करने की बाबत सरकार विचार करेगी। इस दौरान भाजपा के मंगल प्रभात लोढा ने पूछा कि गुटखा बेचते पकड़े जाने पर क्या सरकार उन दुकानों के लाईंसेंस रद्द करेगी। इस पर मंत्री ने कहा कि गुटखा के बेचने के लिए अलग से लाईसेंस नहीं दिया जाता। किसी भी दुकान पर गुटखा बेचने के मामले पकड़े जा सकते हैं। जो दुकानवाले गुटखा बेचते पकड़े जाएंगे उनके लाईसेंस रद्द करने की बाबत सरकार विचार करेगी। कांग्रेस के नसीम खान ने राज्य में पाबंदी के बावजूद धडल्ले से गुटखा बेचे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानभवन के बाहर भी गुटखाबेचा जा रहा है। इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।  इसके जवाब में एफडीए मंत्री बापट ने कहा कि गुटखा बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। 72 हजार दुकानों की तलाशी ली गई है। 32 करोड़ रुपए मूल्य का गुटखा जप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि गुटखा जानलेना है। विधायक लोढ़ा ने कहा कि पुलिस को जो अघिकार है, उनके मुताबिक गुटखा के मामले में पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 328 का इस्तेमाल कर सकती है। यह गैरजमानती धारा है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। इसलिए पुलिस को निर्देश दिया जाए कि गुटखा बिक्री के आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। मंत्री श्री बापट ने कहा कि अब गुटखे की अवैध बिक्री के 1538 मामले अदालत तक ले जाए गए हैं। इसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी शुरु किया है। लोग इस नंबर गुटखा बेचे जाने की जानकारी दे सकते हैं।

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