बजट 2025 : मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात

बजट 2025

केंद्रीय बजट 2025 ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर आ रहा है, जब भारत की आर्थिक वृद्धि चार वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अमेरिकी टैरिफ के खतरों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों सहित वैश्विक अनिश्चितताएँ नई चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। जवाब में, बजट ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें कर छूट, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर ज़ोर दिया गया है। उल्लेखनीय आयकर कटौती, छूट में वृद्धि और स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए नए प्रोत्साहन शुरू करके, सरकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने और लंबे समय में सतत विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है।

हाल ही में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर ख़त्म करके मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को 70, 000 रुपये की कर छूट का लाभ मिलेगा, जबकि 12 लाख रुपये की आय वालों को 80, 000 रुपये की कर छूट मिलेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान अपने पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। पहले, केवल 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर से छूट थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी व्यक्तियों को 75, 000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा, जिसका अर्थ है कि 12.75 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। हालांकि, इस सीमा से अधिक आय वाले किसी भी व्यक्ति पर अभी भी कर लगेगा।

18 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्तियों को 70, 000 रुपये की कर छूट का लाभ मिलेगा, जबकि 12 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को 80, 000 रुपये की कर छूट मिलेगी। ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो आकलन वर्ष 2026-27 से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त, 2025-26 के बजट में अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा को दोगुना करके 1 लाख रुपये करने की योजना शामिल है। सरकार ने आयकर स्लैब और दरों में संशोधन का भी सुझाव दिया। सीतारमण के अनुसार, नए कर ढांचे में 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, 4 लाख 1 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% कर, 8 लाख 1 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10% कर, 12 लाख 1 से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% कर, 16 लाख 1 से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% कर, 20 लाख 1 से 24 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% कर और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।

सरकार दरों और सीमाओं की संख्या में कटौती करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली को सरल बनाने की योजना बना रही है, जिससे करदाताओं के लिए यह आसान हो जाएगा। उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश भेजे गए धन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, किराए के भुगतान के लिए टीडीएस सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किराये की आय अर्जित करने वाले लोगों और व्यवसायों को कुछ राहत मिली है। शिक्षा ऋण के संदर्भ में, बजट में कुछ वित्तीय संस्थानों से 10 लाख रुपये तक के ऋण पर टीसीएस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को प्रक्रिया को और अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। सरकार ने समय-समय पर नागरिकों पर कर का बोझ कम किया है। 2014 के बाद, शून्य कर सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2019 में 5 लाख रुपये और फिर 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, नई कर प्रणाली के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

हालांकि, यह पूंजीगत लाभ और इसी तरह की आय पर लागू नहीं होता है। संशोधित आयकर स्लैब और दरों के लाभों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, 12 लाख रुपये कमाने वाले करदाताओं की कर देयता शून्य हो जाएगी, जिससे उन्हें 80, 000 रुपये की बचत होगी। 16 लाख रुपये की आय वालों को 50, 000 रुपये का लाभ होगा। 18 लाख रुपये कमाने वाले करदाताओं को 70, 000 रुपये की बचत होगी। 20 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को 90, 000 रुपये का लाभ होगा। 25 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं को 1, 10, 000 रुपये का लाभ मिलेगा। 50 लाख रुपये कमाने वालों को भी 1, 10, 000 रुपये का लाभ मिलेगा। 2025-26 के आम बजट में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए न्यूनतम आय सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 50, 000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। किराये की आय पर टीडीएस की न्यूनतम आय सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। इसके अलावा, विदेश में पैसा भेजने के लिए रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत, अब 6 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर टीसीएस लागू होगा।

केंद्रीय बजट 2025 ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर आ रहा है, जब भारत की आर्थिक वृद्धि चार वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अमेरिकी टैरिफ के खतरों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों सहित वैश्विक अनिश्चितताएँ नई चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। जवाब में, बजट ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें कर छूट, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर ज़ोर दिया गया है। उल्लेखनीय आयकर कटौती, छूट में वृद्धि और स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए नए प्रोत्साहन शुरू करके, सरकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने और लंबे समय में सतत विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है।

-प्रियंका सौरभ

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